पाकुड़। झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के द्वारा 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक चार चरणों में एक सौ दिवसीय विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान चलाया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उक्त जानकारी डालसा पाकुड़ द्वारा दी गई। इस अभियान के दौरान पाकुड़ जिले के प्रत्येक गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के पीएलवी की टीम पहुंचकर यह अभियान चलाएगी।
इसमें पीएलवी के साथ पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता द्वारा विधिक जागरूकता फैलाना और आउटरीच गतिविधियों के तहत् बच्चों के देखभाल, बाल तस्कारी, पलायन, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बाल विवाह आदि का शिकार बनने से रोकने के लिए बाल संरक्षण योजना से जोड़ने हेतू सुनिश्चित किया जाना है।
प्रत्येक ब्लॉक में शिविर का आयोजन कर महिलाओं को सशक्त करने घरेलू तथा यौन अपराधों से बचाने तथा उचित मामलों में पीड़ित प्रतिकर को लाभ दिलाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान लोगों में मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों का अधिनियम तथा विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना तथा दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक ट्रांसजेंडर, एससी, एसटी से संबंधित उनके अधिकारियों की जानकारी दी जाएगी।
वहीं आवेदन भी प्राप्त किया जाना है। कैंपेन के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा मंडलकारा पाकुड़ में बंदी को विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश से विस्तृत अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई बंदी या बालक बिना अधिवक्ता का न रहे तथा समय पर अपना अपना जमानत आवेदन या अपील दायर कर सके। इसके अलावा विधिक सहायता एवं जागरूकता हेतू निबंध तथा पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाएगा।