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Maqsood Alam
(News Head)

दुर्गापूजा पर पाकुड़ में बदली यातायात व्यवस्था,21 अक्टूबर तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन

रेलवे स्टेशन की ओर वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी,मालपहाड़ी रोड और प्यादापुर ओवरब्रिज से भारी वाहनों की एंट्री बंद,सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेगा भारी वाहनों पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

समाचार चक्र संवाददाता

पाकुड़। दुर्गापूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और शहर की सड़कों पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने पाकुड़ शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन के साथ भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह व्यवस्था 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से 18 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ ने यातायात संबंधी आदेश जारी किया है। प्रशासन का उद्देश्य पूजा पंडालों के आसपास भीड़ को नियंत्रित करना, जाम की स्थिति से बचना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है।

मुफस्सिल थाना की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बदला रास्ता-–

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यातायात आदेश के तहत मुफस्सिल थाना की ओर से पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब मौलाना चौक से प्यादापुर होते हुए अंबेडकर चौक की ओर भेजा जाएगा। वहीं,रेलवे फाटक की ओर निर्धारित मार्ग पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहनों को विवेकानंद चौक तक आने की अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन वहां से आगे रेलवे स्टेशन की दिशा में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर वाहनों को विवेकानंद चौक से ही वापस मोड़ दिया जाएगा। निर्धारित मार्गों पर यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी संबंधित थाना और यातायात पुलिस के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सौंपी गई है।

मालपहाड़ी रोड और प्यादापुर ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की नो-एंट्री

दुर्गापूजा के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मालपहाड़ी रोड एवं प्यादापुर ओवरब्रिज की ओर से आने वाले हाइवा और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेगा।इस अवधि में संबंधित मार्गों से भारी वाहनों को पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार नियमानुसार छूट दी जा सकेगी।

वाहन चालकों की लापरवाही पड़ सकती है भारी,नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई—

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करने की अपील की है।प्रमुख चौक-चौराहों,सड़कों और रेलवे फाटक के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन खड़े नहीं करने तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित यातायात आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुर्गापूजा के दौरान शहर में शांति,विधि- व्यवस्था और सड़क सुरक्षा बनाए रखने के लिए आम लोगों से भी सहयोग मांगा गया है।

श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि, प्रशासन ने की तैयारी—

दुर्गापूजा के दौरान पाकुड़ के प्रमुख मार्गों और पूजा पंडालों के आसपास भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था में यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्धारित मार्गों का पालन करने और यातायात कर्मियों के निर्देशों का सहयोगपूर्वक अनुपालन करने से जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लागू की गई है। ऐसे में पूजा के दौरान घर से निकलने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का ध्यान रखते हुए यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

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