समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़। नगर थाना में हिरणपुर थाना क्षेत्र के रामाकूड़ा निवासी मानवेल सोरेन ने दो भाइयों क्रमशः धनंजय रविदास और धर्मनाथ रविदास के विरुद्ध साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मानवेल सोरेन ने थाना में दिए आवेदन में कहा है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं। वर्ष 2016 में तोड़ाई बाजार में स्पोर्ट्स का दुकान किया था। दुकान को ठीक से चलाने के लिए रुपए की जरूरत थी। इसलिए मैं आसपास के बैंकों में ऋण लेने के लिए चक्कर लगा रहा था। वर्ष 2020-21 में मेरे ही गांव के पास के धर्मनाथ रविदास और उसका भाई धनंजय रविदास दोनों के पिता बोडोधन रविदास जो कि हिरणपुर थाना क्षेत्र के देवापाड़ा गांव के रहने वाले हैं, दोनों भाइयों ने मुझे बताया कि बंधन बैंक के अलावा कई बैंक शाखा प्रबंधक से ताल-मेल है।उन्हें बोलकर लोन दिला देंगे। दोनों भाइयों ने मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड और दो पासपोर्ट साइज का फोटो लिया और पाकुड़ बंधन बैंक ले जाकर वहां कुछ फॉर्म में हस्ताक्षर करा कर भेज दिया और कहा कि जब लोन स्वीकृत हो जाएगा तो खाता में रुपया आने पर खबर कर देंगे। उसके बाद बंधन बैंक का स्टाफ पंकज दास मेरा घर जाकर मेरा पूरा परिवार का एवं घर का फोटो लिया और संपत्ति के बारे में पूछताछ किया। हमने कई बार दोनों भाइयों से मिला और लोन के बारे में जानकारी मांगी। परंतु हर बार दोनों भाइयों ने कहा कि जैसे ही लोन क्लियर हो जाएगा खबर कर दी जाएगी। इसी बीच गत 12 जून 2023 को लगभग 12:00 बजे दिन में आंध्र प्रदेश पुलिस मेरा घर आया और बोला कि आपके विरुद्ध आवेदन है कि आप साइबर क्राइम का काम कर लोगों से रुपया लूटने का काम करते हैं। बंधन बैंक के एटीएम से रुपए निकासी किए हैं। जबकि मेरा नाम से बंधन बैंक का एटीएम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमने आंध्रप्रदेश पुलिस को सच सच बता दिया। जब हमने बंधन बैंक जाकर बैंक मैनेजर से जानकारी हासिल की तो पता चला कि मेरा मोबाइल संख्या 8002274062 से कोई भी खाता नहीं खोला गया है। जब आंध्रप्रदेश पुलिस द्वारा दिया गया खाता संख्या से मिलान किया गया तो उस बैंक खाता में मोबाईल संख्या 8864032949 है, जो मोबाईल संख्या धर्मनाथ रविदास का है। इधर मानवेल सोरेन ने उपरोक्त दोनों भाइयों धनंजय रविदास और धर्मनाथ रविदास के विरुद्ध साईबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर थाना की पुलिस ने कांड संख्या 166/2023 भादवी की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120 (बी) आईपीसी के तहत दर्ज किया है।पुलिस छानबीन में जुट गई है।