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Maqsood Alam
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धोखाधड़ी मामले में बाप-बेटे को दो साल की सजा

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Gunjan Saha
(Desk Head)

सौराज्य सिंह@समाचार चक्र संवाददाता

पाकुड़। व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एनके भारती की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में बाप बेटे को 2 साल की कठोर कारावास और 5,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 1 महीना का साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांव- कांकरबोना, पंचायत- झिकरहट्टी निवासी ओबैदुर रहमान ने बादाम मंडल पिता- असित मंडल और असित मंडल पिता- स्वर्गीय रवि मंडल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406, 420/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था। वहीं थाना की पुलिस ने 85/2017 दर्ज कर लिया।

क्या था मामला

बादाम मंडल और असित मंडल दोनों बाप बेटे का एक क्रशर प्लांट सुंदरापहाड़ी के पीपलजोड़ी में स्थित था। जो कि पैसे की कमी के चलते वे लोग चलाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने ओबेदुर रहमान को 8,00,000 रुपए निवेश करके और प्रति माह 16,000 रुपए का लाभ देने को लेकर एग्रीमेंट किया और किसी अन्य लोग को बेच दिया। इसी मामले को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

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