समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़ -आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम सहित तीन नामजद एवं 50 से 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में प्राथमिक की दर्ज हुआ है। यह मामला 13 अक्टूबर की रात चांचकी गांव में पाकुड़-धुलियान मुख्य सड़क को जाम किए जाने से जुड़ा है। इस रात चांचकी से दुकान बंद कर घर के लिए चांदपुर लौट रहे एक युवक से छिनतई की कोशिश की सूचना पर सड़क जाम हुआ था।
इस मामले में चांचकी गांव से सटा जानकीनगर के रहने वाले आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम (पिता- स्वर्गीय बारीक शेख), पृथ्वी नगर गांव के तमिज़ुद्दीन शेख (पिता- फैमूल शेख) एवं अंजना गांव के अंसारुल शेख (पिता- अबू तालिब) को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 50 से 100 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम को बनाया गया है।
थाना प्रभारी सतीश कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिक की दर्ज हुई है। जिसमें जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम पर षड्यंत्र के तहत भीड़ इकट्ठा कर उपद्रव करने, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने, पुलिस की छवि धूमिल करने, थाना प्रभारी के साथ धक्का-मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि 13 अक्टूबर की रात चांचकी और चांदपुर के बीच ऊंचा कटान (पुलिया) के पास छिनतई होने की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची थी। भीड़ में धक्का-मुक्की की गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए षड़यंत्र के तहत भीड़ इकट्ठा कर उपद्रव किया। तीन लोगों की पहचान की गई है। इस मामले में 50 से 100 अज्ञात लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। भादवि की धारा 147, 148, 149, 120 बी, 341, 323 एवं 353 के तहत थाना कांड संख्या 223 दर्ज किया गया है। इधर मामले का अनुसंधान का जिम्मा रामबचन राम को दिया गया है।
आजसू जिलाध्यक्ष ने कहा
आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम ने कहा कि आरोप गलत और बेबुनियाद है। मैंने जाम हटाने में पुलिस को सहयोग किया। छिनतई की घटना की सूचना मुझे दूरभाष पर रात 9:44 में मिली। मैं रात 10:15 बजे जाम स्थल पर पहुंचा। पुलिस की टीम वहां मौजूद थी और रात करीब 10:30 बजे लोगों को समझा बूझाकर जाम हटाया। इसके बाद रात 11:00 बजे थाना पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति से आवेदन दिलाया।