समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़। झारखंड सामान्य योग्यता धारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 (जेएसएससी) की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन गंभीर है। परीक्षा के आयोजन को ले हर गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। पेपर लीक या परीक्षा को प्रभावित करने वाली हर तरह की गतिविधियों की निगरानी हो रही है। पेपर लीक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उक्त बातें उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से कही। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता में एसपी प्रभात कुमार भी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारी पुरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर कमीशन की ओर से ही ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्थाएं अपनाई गई है कि पेपर लीक जैसी कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। परीक्षा केंद्र में केंद्र अधीक्षक, ऑब्जर्वर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास ही मोबाइल होंगे। इसके अलावा किसी भी अधिकारी यहां तक की पुलिस के पास भी मोबाइल की सुविधा नहीं रहेगी। किसी भी स्टूडेंट को मोबाइल या किसी भी तरह के डिजिटल सामान जैसे पेजर, ब्लूटूथ, डिजिटल वॉच या केलकुलेटर आदि लेकर केंद्र में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि परीक्षा केंद्र में जैमर भी लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्र में स्टूडेंट बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी स्टूडेंट के बदले दूसरे व्यक्ति को केंद्र में प्रवेश करने के लिए ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए कमीशन की ओर से बहुत ही सावधानियां बरती जा रही है। यहां तक कि प्रश्न पत्र भी केंद्र में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खोला जाएगा। जिसकी अलग से वीडियो ग्राफी भी होगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में एजेंसी के माध्यम से पांच सीसीटीवी कैमरे तथा एक मॉनिटर लगाया गया है। परीक्षा केंद्र में एजेंसी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में जैमर भी एजेंसी के माध्यम से लगाए गए हैं। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने कहा कि परीक्षा तीन अलग-अलग पालियों में 21 और 22 सितंबर को आयोजित होना है। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगा। परीक्षा में 5616 अभ्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में 200 कमरें है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र में 15 केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। वहीं 421 वीक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। इन सभी वीक्षकों को पत्र निर्गत किया जा चुका है और योगदान भी कर लिया है। उपायुक्त ने कहा कि स्टूडेंट को सुबह 8:00 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराने की अनुमति होगी। वहीं परीक्षार्थियों के सहूलियत के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। ताकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतें होने पर मदद किया जा सके।
परीक्षा को प्रभावित करते पकड़े जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पेपर लीक या परीक्षा को प्रभावित करने जैसी कोई भी गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। प्रशासन की ओर से शहर के होटलों में छापेमारी भी की जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने कहा कि पेपर लीक, नकल करने या कराने जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का पूरा उपयोग किया जाएगा। जिसमें आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट नकल करते या कराते पकड़े जाते हैं या उनके अभिभावक की संलिप्तता पाई जाती है, तो उन सभी के खिलाफ कानून का प्रयोग करते हुए कार्रवाई किया जाएगा। अगर होटलों में या किसी भी ठहराव वाले आवास में कोई ऐसा गिरोह जो परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस होटल या आवास के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई होटल मालिक या आवास के मालिक कहे कि उस व्यक्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे।
परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू
परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संचालन को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 सितंबर को परीक्षा प्रारंभ से 01 घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्ति की तिथि 22 सितंबर की संध्या 6.00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया है।परीक्षा केंद्र केकेएम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हरिणडंगा उच्च विद्यालय, रानी ज्योतिर्मयी बालिका उच्च विद्यालय, आदर्श बिल्टू मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय धनुषपूजा, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बालिका, मध्य विद्यालय हरिणडंगा पश्चिमी, जिदातो बालिका उच्च विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संत जोसेफ स्कूल, एलिट पब्लिक स्कूल, एवं संत डॉन बॉस्को स्कूल के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति या ग्रामीण जनता 05 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने, घातक हथियार लेकर चलने, मजमा लगाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।