समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़– जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से पत्थर खनिज बिक्री, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से पत्थर स्टोन बिक्री करने वाले चार क्रशर संचालकों का डीलर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इन क्रशर संचालकों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा बिना परिवहन चालान के स्टोन चिप्स के साथ पकड़े गए चार ट्रैक्टर के मालिक एवं चालकों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इन जब्त ट्रैक्टरों के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई होगी। अवैध तरीके से पत्थर का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
इन क्रशर संचालकों के विरुद्ध हुई कार्रवाई
जिन क्रेशर संचालकों का डीलर लाइसेंस निलंबित किए जाने के साथ-साथ केस दर्ज हुआ है, उनमें जयकिस्टोपुर गांव के सलीम शेख (पिता- सनाउल शेख), कालिदासपुर गांव के अब्दुल हमीद शेख (पिता- मंजारूल शेख), मनीरामपुर गांव के जाकिर हुसैन (पिता- हजरत अली) एवं पाकुड़ शहर के आनंदपुरी कॉलोनी के सुबीर कुमार साहा (पिता- स्वर्गीय दीनानाथ साहा) शामिल है। इन चारों का क्रशर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालिदासपुर मौजा में संचालित हैं।
औचक छापेमारी में खुला राज
मिली जानकारी के मुताबिक गत 14 मार्च को जिला टास्क फोर्स की टीम ने कालिदासपुर में छापेमारी की थी। इस दौरान कालिदासपुर स्थित सुबीर साहा के धर्म कांटा में बिना परिवहन चालान के स्टोन चिप्स लदे हुए चार ट्रैक्टरों को जब्त किया गया था। इस छापेमारी में ट्रैक्टरों के चालक मौके से भाग निकला था। धर्म कांटा में मौजूद मुंशी चंदन कुमार भगत के पास से अधिकारियों को एक कागज मिला था। जिसमें उसी दिन पत्थर खनिज लादे 40 वाहनों के वजन कराए जाने की जानकारी मिली। यह भी पता चला कि वजन के बदले प्रति ट्रक 50 रुपए धर्म कांटा के द्वारा लिया जाता है। अधिकारियों को एक अहम और चौंकाने वाली बात की भी जानकारी मिली। जिसमें कागज में क्रशर मालिकों या पत्थर खनिज विक्रेताओं का नाम कोड वार्ड में लिखा मिला। इस पर मौजूद अधिकारी हैरान रह गए। अधिकारियों को जानकारी मिली की सलीम शेख के लिए कोड वर्ड एसएल, अब्दुल हमीद शेख के लिए एच, जाकिर हुसैन के लिए जेके एवं डीएनएस कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। धर्म कांटा में मौजूद इमामुद्दीन शेख नामक युवक ने जाकिर हुसैन के क्रशर से 14 मार्च को ही कुल 17 ट्रैक्टर स्टोन चिप्स बिना चालन के बिक्री करने की जानकारी दी। जिसे अधिकारियों ने लिखित रूप से बयान दर्ज भी कर लिया। पूछताछ में यह साफ हो गया कि इन क्रशर संचालकों के द्वारा बिना परिवहन चालान के पत्थर बेचे जाते हैं।
मालपहाड़ी में अवैध भंडारण का भंडाफोड़
मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र में भी अवैध तरीके से पत्थर एवं स्टोन डस्ट का भंडारण और बिक्री की बातें सामने आई। जिला टास्क फोर्स की टीम ने औचक छापेमारी कर अवैध भंडारण और बिक्री का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने रामनगर मोड़ पर आराजी खपराजोला मौजा स्थित एसके दत्ता के क्रशर के बाहर एवं विपरीत दिशा में अवैध रूप से किए जा रहे पत्थर एवं स्टोन डस्ट के भंडारण स्थल पर औचक छापेमारी की। जिसमें एक जेसीबी को अवैध भंडारण करते जब्त किया गया। जेसीबी संख्या- जेएच 10 बी 7894 को जब्त करते हुए इसमें संलिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ जेसीबी के मालिक एवं चालक सहित भंडारण स्थल के रैयतों के विरूद्ध भी मालपहाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।