मकसूद आलम/अबुल काशिम की रिपोर्ट
पाकुड़। सदर प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के उप मुखिया बादल शेख के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव की मांग पर मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जिसमें फिलहाल उप मुखिया की कुर्सी बच गई। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल को रिपोर्ट भेजा जाएगा। पंचायत भवन में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। जिसमें उप मुखिया सहित पंचायत के निर्वाचित सभी वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया। इनमें उप मुखिया बादल शेख, सलियारा बीवी, नसीरुद्दीन शेख, हसीना खातून, हमीदा बीवी, सफीदा बीवी, रहीमा बीवी, सरफुल शेख, नसीम अली, राबिया खातून, आशिया बीवी एवं रसूल शेख शामिल थे।
पीठासीन पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह (बीपीआरओ) एवं पर्यवेक्षक आनंद प्रकाश (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) के देखरेख में अविश्वास प्रस्ताव और मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें पंचायत सचिव जगदीत भद्र भी शामिल थे। पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। पीठासीन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक ने उप मुखिया एवं तमाम वार्ड सदस्यों को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव और मतदान की प्रक्रिया तथा नियमों की जानकारी दी। मतदान के लिए बैलट पेपर में दिए गए विकल्पों के बारे में भी बताया। पीठासीन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक ने वार्ड सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान में उप मुखिया शामिल नहीं होंगे। इनके अलावा 11 वार्ड सदस्य मतदान कर सकेंगे। उन्होंने नियमों को लेकर बताया कि 12 वार्ड सदस्यों में से एक चौथाई के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में न्यूनतम 9 वार्ड सदस्यों का मतदान जरूरी है। नौ वार्ड सदस्यों में एक भी मतदान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम हुआ, तो उप मुखिया पद पर बने रहेंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में न्यूनतम 9 वार्ड सदस्यों का मतदान होता है, तो उप मुखिया पद से हट जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक के द्वारा उप मुखिया एवं सभी वार्ड सदस्यों को नियमों की जानकारी देने के पश्चात उन्हें बैलट पेपर के रूप में फॉर्म दिया गया। इसके बाद वार्ड सदस्यों ने फॉर्म भरकर बैलट बॉक्स में डाल दिया।
पीठासीन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक ने बैलट बॉक्स खोलकर मतदान पत्र या फॉर्म की जांच की। जिसमें 11 में से चार मतदान पत्र में त्रुटि के चलते रद्द कर दिया गया। इस तरह सात मतदान पत्र ही सही पाया गया। यह संख्या अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जरूरी न्यूनतम नौ मतों से दो कम थी। इस तरह पर्यवेक्षक आनंद प्रकाश ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी मतों की संख्या पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल मुखिया के पद पर बने रहेंगे। हालांकि इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को भेजा जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, आगे उसका पालन होगा।
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रहा गहमा-गहमी का माहौल
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पंचायत भवन परिसर और आसपास में थोड़ी देर के लिए गहमा-गहमी का माहौल था। पंचायत भवन के अंदर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद बाहर थोड़ी सी गहमा-गहमी का माहौल दिखा। दोनों पक्ष के समर्थक नारेबाजी करते देखे गए। अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम से तत्काल राहत मिलने पर उपमुखिया बादल शेख के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष के लोगों में मायूसी देखी गई।