समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़। सदर प्रखंड के मदरसा कमरुल होदा संग्रामपुर में गत दिनों हुए चावल हेरा फेरी मामले में हेड मौलवी मोतिउर रहमान के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में वे प्रधान मौलवी के प्रभार से भी हटाए गए है। निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) मुकुल राज के निर्देश पर बीईईओ सुमिता मरांडी के लिखित आवेदन पर थाना कांड संख्या 257/23 दर्ज किया गया है। इस मामले की अनुसंधान का जिम्मा एएसआई सुरेंद्र उपाध्याय को सौंपा गया है। आईपीसी की धारा 409, 417 एवं 420 के तहत केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना में आवेदन के साथ-साथ जांच प्रतिवेदन भी दिया गया है। आवेदन में बीईईओ सुमिता मरांडी ने कहा है कि 29 नवंबर को ग्रामीणों के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को हेड मौलवी मोतिउर रहमान के द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का चावल की चोरी एवं हेरा फेरी करने से संबंधित सूचना दी गई। जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा स्थलीय जांच की गई। जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश अनुसार प्रधान मौलवी मोतिउर रहमान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए।
क्या है मामला
बता दें कि 29 नवंबर की शाम स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मदरसा कमरुल होदा संग्रामपुर प्रांगण में हेड मौलवी मोतिउर रहमान पर मध्यान्न भोजन योजना का चावल बेचने के आरोप में जमकर हंगामा किया था। ग्रामीणों का आरोप था कि हेड मौलवी के इशारे पर चावल बेचा जा रहा है। ग्रामीणों ने मदरसा प्रांगण में स्थित गोदाम में दो युवक को भी घेर कर रखा था। हालांकि हंगामे के बीच दोनों युवक वहां से निकल चुके थे। घटना के दौरान हेड मौलवी भी वहां पहुंचे थे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ग्रामीण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों का सीधा कहना था कि मदरसा में बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में दिए जाने वाले चावल को चोरी कर बेचा जा रहा था। इसलिए ग्रामीण प्रधान मौलवी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। ग्रामीणों के सूचना पर देर शाम जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज जांच करने पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीण से वार्ता और जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया था। जिला शिक्षा अधीक्षक ने जांच उपरांत बीईईओ सुमिता मरांडी को हेड मौलवी मोतिउर रहमान के विरुद्ध केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस मामले को प्रभात मंत्र अखबार में 30 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिसे जिला शिक्षा अधीक्षक ने गंभीरता से लिया और जांच उपरांत प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश दिया।
डीएसई ने कहा
डीएसई मुकुल राज ने कहा कि हेड मौलवी मोतिउर रहमान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्रभार से भी हटा दिया गया है। निलंबन की प्रक्रिया भी चल रही है।