Homeपाकुड़शराबी जनसेवक को सीओ से उलझना पड़ा महंगा, डीडीसी ने किया सस्पेंड
Maqsood Alam
(News Head)

शराबी जनसेवक को सीओ से उलझना पड़ा महंगा, डीडीसी ने किया सस्पेंड

Gunjan Saha
(Desk Head)

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समाचार चक्र संवाददाता

पाकुड़। जिले के हिरणपुर प्रखंड कार्यालय में कार्यरत शराबी जन सेवक को सीओ से उलझना महंगा पड़ गया। अनुशासनहीनता के आरोप में डीडीसी डॉ. शाहिद अख्तर ने जन सेवक को सस्पेंड कर दिया है। तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जनसेवक को सदर प्रखंड कार्यालय पाकुड़ में योगदान करने का आदेश दिया है। प्रखंड कार्यालय पाकुड़ में बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर आरोपी जन सेवक को मात्र जीवन यापन भत्ता मिलेगा। दरअसल जन सेवक के खिलाफ यह कार्रवाई हिरणपुर सीओ मनोज कुमार के शिकायत पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हिरणपुर प्रखंड कार्यालय के जन सेवक प्रभात रंजन पर 18 मार्च को शराब के नशे में सीओ मनोज कुमार के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। इसके अलावा सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप चेक नाका में गाली गलौज का प्रयोग करने का भी आरोप लगा है। हिरणपुर सीओ ने उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल को जन सेवक प्रभात रंजन के विरुद्ध धमकी देने, गाली गलौज करने, सरकारी कार्यों में दबंगता और सेवा आचार संहिता के प्रतिकूल व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए निलंबन के लिए अनुशंसा किया था। आरोपों के आधार पर डीडीसी डॉ. शाहिद अख्तर ने जन सेवक प्रभात रंजन को निलंबित कर दिया है। अनुशासनहीनता के आरोप में सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 3 (11) एवं (|||) तथा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील( नियमावली 2016 के नियम 91 (क) का हवाला देते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर जनसेवक को झारखंड सेवा संहिता के नियम 96 एवं झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत जीवन यापन भत्ता देने की बातें कही गई है।

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