सौराज्य सिंह@समाचार चक्र
पाकुड़। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को ट्रक चालक अवेदुर शेख को लापरवाही से गाड़ी चलाने के दौरान 29 वर्षीय यूसुफ शेख नामक युवक को धक्का मारकर घायल करने एवं दूसरे दिन सदर अस्पताल में उसकी मौत हो जाने का दोषी पाकर भादवि की धारा 304 ए के तहत दो साल का कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मृतक यूसुफ शेख पाकुड़ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर का निवासी था। वहीं ट्रक चालक निकटवर्ती तारानगर के निवासी है। मृतक यूसुफ शेख के अग्रज मोताकावेर शेख द्वारा मुफ्फसिल थाना में 25 दिसंबर 2020 को दर्ज एफआईआर 201/20 के अनुसार उनका भाई इसके पहले दिन हिरणपुर हाट से लौट रहा था। शाम करीब छह बजे स्थानीय कालीदासपुर मोड़ के पास लापरवाही से गाड़ी चलाने के दौरान यूसुफ शेख को धक्का मारकर घायल कर दिया। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां दूसरे दिन उसकी मौत हो गई थी।