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Maqsood Alam
(News Head)

पाकुड़ एसपी पर लॉटरी बेचने के एवज में 20 लाख रुपए महीना लेने का आपत्तिजनक ट्वीट करने वाला दोषी करार

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने दो साल की सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

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Gunjan Saha
(Desk Head)

Shauraj singh

पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को इरशाद अली नामक सोशल मीडिया ट्विटर चालक युवक को एसपी समेत अन्य पुलिस के विरुद्ध आपत्तिजनक ट्वीट करने का दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई और जुर्माना किया। इरशाद अली पाकुड़ मुफ्सील थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा गांव के समाद अली का बेटा है। इरशाद ने यह ट्वीट 27 अगस्त 2022 को किया था और पुलिस ने उसे इसके दूसरे दिन ही उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।मुफ्फसिल थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी मिंटू भारती द्वारा 28 अगस्त 2022 को दर्ज कांड संख्या 206/22 के अनुसार इरशाद अली ट्वीट कर कहा था कि लॉटरी टिकट बेचने के एवज में एसपी समेत अन्य पुलिस को महीना में 20 लाख रुपया मिलता है, तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। उन्होंने कहा है कि इरशाद ने ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी करके पुलिस की छवि धूमिल करने, पुलिस और जनता के अच्छे संबंध को तोड़ने में जनता को पुलिस के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया गया। इसको लेकर इस थाना में 27 अगस्त 2022 को सनहा संख्या 11/22 दर्ज कर वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि ट्विटर संचालक का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए 28 अगस्त को सहायक अवर निरीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में सशत्र पुलिस बल इरशाद अली का घर नवादा पहुंचा। पूछताछ के दौरान इरशाद ने स्वीकार किया कि यह ट्वीट उसने ही किया है।आपको जो करना है कर लो।उसने पुलिस के साथ न केवल गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की, बल्कि धमकी दिया एवं कॉलर पकड़ लिया। पुलिस वालों को देख लेने की धमकी भी दिया। उसी दौरान पुलिस ने इरशाद को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। न्यायाधीश ने इरशाद को भादवि की धारा 189 एवं 353 के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई तथा क्रमशः दो हजार एवं पांच हजार रुपया का जुर्माना किया। वहीं उन्होंने उसे भादवि की धारा 504 के तहत एक साल की सजा दी एवं एक हजार रुपया जुर्माना किया।

फोटो-न्यायाल पाकुड, सोर्स-समाचार चक्र

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