अमर भगत@सामचार चक्र
अमड़ापाड़ा-प्रखंड के जमुगाड़िया में बीते 23 और 24 फरवरी को जमीन विवाद को लेकर दिसुम मांझी बैठक आहूत की गई थी,जिसे अंचलाधिकारी औसाफ़ अहमद खां व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने संयुक्त रूप से होने वाली बैठक को विफल कर दिया था। लेकिन पुनः उक्त बैठक को द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि विवाद को लेकर 16 मार्च को दिसुम मांझी की बैठक आहूत की गई है.उल्लेखनीय हो की भूमि विवाद को लेकर अंचल अंतर्गत जमुगड़िया ग्राम के जामकनाली गाँव में आदिवासी समुदाय के बीच आपसी जमीन विवाद एवं जुर्माने को लेकर अमड़ापाड़ा थाना में कांड संख्या 15/25 दर्ज भी किया गया है।
थाना प्रभारी अमड़ापाड़ा ने बताया की अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ को प्राप्त पत्र एवं कार्यालय आदेश ज्ञापंक 26/2025 दिनांक 12 मार्च 2025 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 13 मार्च से 7 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू किए गए हैं.जिसमें किसी भी स्थान या चौक चौराहा या विभिन्न जगहों पर भीड़ इकठ्ठा नहीं करना है. उक्त आलोक में विधि व्यवस्था की समस्या के मद्देनजर 16 मार्च 2025 को ग्राम जमकनाली थाना अमड़ापाड़ा में भी दिसुम मांझी की बैठक करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है।अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है और विधि व्यवस्था में उलंघन की जाएगी तो वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।इसके पश्चात दिसुम मांझी आयोजनकर्ता से संपर्क कर इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे दी जाएगी।