स्वराज सिंह@समाचार चक्र
पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) बाल कृष्ण तिवारी की अदालत ने बुधवार को 35 वर्षीय बारना सोरेन उर्फ बिटका सोरेन को विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर भादवि की धारा 376 के तहत दस साल का कारावास एवं पचास हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। दोनों महेशपुर थाना क्षेत्र के एक ही गांव के निवासी हैं। पीड़िता ने 25 फरवरी 2022 को महेशपुर थाना में इस घटना की प्राथमिकी भादवि की धारा 376 के तहत दर्ज की थी। दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता गांव के कुछ लोगों के साथ पश्चिम बंगाल काम करने गई थी। वह 22 फरवरी को घर लौटी थी। घर लौटने के बाद बारना सोरेन उर्फ बिटका सोरेन के घर आयोजित खाने पीने का एक कार्यक्रम किया गया था। उस दौरान पीड़िता बाथरूम करने के लिए बाहर गई, तो बारना सोरेन भी उसके पीछे-पीछे चला गया। उसी दौरान बारना ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता वहां से भागकर अपना घर पहुंची। उसने इस घटना की आपबीती पति और पड़ोसी को सुनाई। उसी समय वे सभी बारना के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। पीड़िता ने एफआईआर में न्याय की मांग करते हुए थाना प्रभारी से बारना के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।
Maqsood Alam
(News Head)
(News Head)