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Maqsood Alam
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सड़क सुरक्षा टीम ने मध्य विद्यालय चांचकी में छात्रों को यातायात नियमों की दी जानकारी

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Gunjan Saha
(Desk Head)

समाचार चक्र संवाददाता

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Drona

पाकुड़। जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सदस्यों के द्वारा सोमवार को सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय चांचकी में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। अपनी और अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है, इसके प्रति भी जागरूक किया गया। वहीं रोड क्रॉस करने एवं अन्य सावधानी के बारे में जानकारी दी गई। अपील किया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें और सीट बेल्ट का प्रयोग जरुर करें। इस दौरान यातायात नियमों की कड़ाई से पालन करने के लिए सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को शपथ भी दिलाया गया। कहा ऐसी गलती न करें और कड़ा रुख अपना कर परिवार को भी सुरक्षा का पाठ पढ़ाए। उन्हें भविष्य में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही हिट एंड रन एवं गुड समरितन के बारे में भी बताया गया। कहा कि मोटरवाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से गोल्डन आवर अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए 2,000 रूपए के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू है। कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटा के अंदर (गोल्डन ऑवर में) अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराना है। ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने मदद की है। उस मददकर्ता को गुड सेमेरिटन के तहत 2,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दी जा सके। साथ ही सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के उदेश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सके और लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक कर सके। इसके साथ-साथ हिट एंड रन के बारे में बिस्तर पूर्वक बतलाया गया। किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होने पर दो लाख एवं गंभीर रूप से घायल होने पर पचास हजार का प्रावधान है।कार्यक्रम में मुख्य रुप से रोड इंजीनियर एनालिस्ट मो. अजहद अंसारी शामिल थे।

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