Crime Reporter
पाकुड़। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद के न्यायालय के द्वारा स्पेशल पोक्सो केस संख्या 16/2023 के मुख्य आरोपी मिथुन शाह (पिता- गुजर शाह) ग्राम देवपुर थाना हिरणपुर जिला पाकुड़ निवासी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। अर्थ दंड नहीं देने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी होगी। उक्त मामला हिरणपुर थाना क्षेत्र की है। हिरणपुर थाना कांड संख्या 29/2023 है, जो दिनांक 9 मार्च 2023 को पीड़िता के बयान पर दर्ज किया गया था। जिसके मुताबिक पीड़िता जब घर में अकेले सोई हुई थी और उसके माता-पिता पीड़िता के दीदी के घर गई हुई थी, तभी मौका देखकर अभियुक्त पीड़िता के घर में घुसकर जबरन बलात्कार किया और उसके उपरांत पीड़िता को धमकी दिया कि किसी को यदि बताया या किसी ग्रामीण को बताया तो सभी परिवार को जान से मार देंगे। जब पीड़िता के माता-पिता आए तब पीड़िता के द्वारा घटना की सारी बात बताई गई। तब जाकर इस मामले को लेकर थाना में लिखित शिकायत की गई। जिसके उपरांत हिरणपुर थाना के द्वारा कांड दर्ज करते हुए अनुसंधान किया और अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके उपरांत विचरण हुआ, विचरण में कुल सात गवाह डॉक्टर सहित प्रति परीक्षित हुए और सभी गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दिया। इसके उपरांत न्यायालय ने घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया। पीड़िता माइनर थी, जिसको लेकर स्पेशल पोक्सो के तहत विचरण हुआ।