समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़। हिरणपुर थाना क्षेत्र के म्हारो की आदिवासी महिला मयबेटी हेंब्रम ने दो पत्थर व्यवसाई पर धोखाधड़ी कर जमीन लेने का आरोप लगाया है। यह आरोप भागलपुर के लिटिपुर दक्षिण के चौधरी टोला गांव के सत्यम पुंज एवं पाकुड़ मालपहाड़ी ओपी के सिंगड्डा निवासी इसाक शेख पर लगा है। आदिवासी महिला मयबेटी हेंब्रम ने उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त दोनों पत्थर व्यवसायियों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में कहा है कि म्हारो मौजा संख्या 61 और जमाबंदी संख्या 3 के दाग संख्या 8 में एक बीघा 6 कट्ठा और दाग संख्या 39 में 8 बीघा 12 कट्ठा 8 धुर जमीन मेरे पूर्वज कालू टुडू के नाम से खतियान में दर्ज है। मेसर्स एसआई स्टोन वर्क्स पार्ट के पत्थर व्यवसाई सत्यम पुंज एवं इसाक शेख ने दाग संख्या 43 स्थित चार बीघा तीन कट्टा 10 धुर जमीन लिया। इस संबंध में साल 2022 में 21 दिसंबर को पाकुड़ न्यायालय परिसर में शपथ पत्र तैयार किया। इसके बाद घर जाकर शपथ पत्र में टिप निशान ले लिया। महिला ने कहा है कि गांव में जब आम सभा हुई तो मुझे पता चला कि दोनों व्यवसायियों ने जालसाजी कर मेरी दाग संख्या 39 में स्थित 8 बीघा 12 कट्ठा 08 धुर और दाग संख्या 8 में एक बीघा 6 कट्ठा जमीन भी शपथ पत्र में अंकित कर दिया गया है, जो गैर कानूनी है। मुझे ग्रामसभा में जब पता चला कि दोनों व्यवसायियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, मैंने ग्राम सभा में विरोध किया और अपना टिप निशान भी नहीं दिया। आवेदन के जरिए आदिवासी महिला मयबेटी हेंब्रम ने पत्थर व्यवसाई सत्यम पुंज एवं इसाक शेख के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ताकि गरीब आदिवासी अशिक्षित महिला को न्याय मिल सके।