सौराज्य सिंह@समाचार चक्र
पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मंगलवार को घातक हथियार के साथ मारपीट करने के एक मामले में तीन अपराधियों को दो-दो साल की सजा सुनाई एवं जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
महेशपुर थाना के धनुषपूजा गांव में 24 फरवरी 2010 की शाम सात बजे घटी। इस घटना में गांव के मंगल पहाड़िया और उसकी बहन बबिता पहाड़िन एवं ग्रामीण लालू पहाड़िया को मोताहर शेख, जासीम शेख, साइमन शेख ने लाठी एवं हसुआ से घायल कर दिया था। मोताहर अनूपडांगा, जासीम शेख धनुषपूजा और साइमन खाँपुर के रहने वाले हैं।
धनुषपूजा निवासी रामा पहाड़िया ने इस घटना का एफआईआर महेशपुर थाना में कांड संख्या 13/2010 दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार घटना के शाम मंगल पहाड़िया घर के बाहर बैठा था। तब वहां सभी अपराधी पहुंचे और उससे कहा नेता बनते हो और उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया। उसे बचाने वहां पहुंचे लालू पहाड़िया की भी पिटाई हो गई। उस समय भाई को बचाने पहुंची मंगल की बहन बबिता को भी अपराधियो ने नहीं बख्सा और उसे भी घायल कर दिया। मंगल ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में तीनों लहूलुहान हो गए था।
न्यायालय ने तीनों को भादवि की धारा 147 एवं 504 के तहत दो-दो साल की सजा सुनाई और दो-दो हजार रुपया जुर्माना किया। इसके अलावा धारा 323 एवं 341 के तहत क्रमशः एक-एक साल एवं एक-एक माह की दर्ज सुनाई तथा राशि जमा नहीं करने पर एक साल एवं माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।