समाचार चक्र संवाददाता
पाकुड़। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा, आम राहगीरों की सहूलियत और आगामी त्योहारों में सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी ने नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों, ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के प्रवेश का नया समय तय करते हुए तत्काल प्रभाव से ‘नो-एंट्री’ लागू कर दी है।
सुबह 6:00 से रात 10:30 बजे तक शहर में ‘नो-एंट्री’
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक किसी भी बड़े वाहन या ट्रैक्टर-ट्रॉली को पाकुड़ नगर सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस कदम का मुख्य मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों को हादसों से बचाना और त्यौहारी सीजन में शहर में जाम की स्थिति न बनने देना है।
शहर के बाहर ही रुकेंगे भारी वाहन, पांच रूटों के लिए बने पार्किंग प्वाइंट्स
‘नो-एंट्री’ के दौरान बाहर से आने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को शहर के मुहाने पर रोकने के लिए प्रशासन ने पांच प्रमुख पड़ाव स्थल चिन्हित किए हैं। इनमें बरहरवा मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए कित्ताझोर चौक (नगर परिषद चेकपोस्ट के पास), हिरणपुर मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए सिंह बोरवेल (शहरकोल के पास), महेशपुर मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए डीसी ऑफिस (आसनढीपा के पास), मालपहाड़ी और मुफस्सिल मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए प्यादापुर नगर परिषद चेकपोस्ट तथा मुफस्सिल थाना मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए ओवरब्रिज होकर हिरानंदपुर मंदिर के पास पड़ाव बनाए गए हैं।
नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई: एसडीएम
एसडीएम साइमन मरांडी ने पाकुड़ नगर थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) और मालपहाड़ी रोड से पुराने डीसी कार्यालय तक तैनात ट्रैफिक जवानों को सख्त हिदायत दी है कि तय समय सीमा के भीतर एक भी भारी वाहन नगर में प्रवेश न कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से भी इस नई व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।

