समाचार चक्र संवाददाता
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पाकुड़। नगर परिषद एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस को लेकर शुक्रवार को दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंबेडकर चौक के पास शुक्रवार और शनिवार को सुबह 11:00 बजे से शिविर लगेंगे। यह जानकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री ने दी है। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से मालपहाड़ी रोड में अंबेडकर चौक के पास शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेड लाइसेंस का वार्षिक शुल्क 1.0 से 100 वर्ग फुट वाले प्रतिष्ठान के लिए 300 रुपए निर्धारित है। जबकि 101 से 500 वर्ग फुट वाले प्रतिष्ठान के लिए 500 रुपए तय किए गए हैं। वहीं 501 से 1000 वर्ग फुट वाले प्रतिष्ठान के लिए 1500 रुपए वार्षिक शुल्क लगेंगे। जबकि 1001 वर्ग फुट से अधिक वाले प्रतिष्ठान के लिए 2500 रुपए देना होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस अधिकतम 10 वर्षों तक के लिए बनाया जा सकता है। उन्होंने अपील किया कि पाकुड़ क्षेत्र के अंतर्गत सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं एवं आम नागरिकों से आग्रह है कि इस शिविर में उपस्थित होकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनाएं या नवीकरण कराएं। उन्होंने जल कर एवं होल्डिंग टैक्स के भुगतान की भी अपील की है। आवश्यक दस्तावेज को लेकर बताया कि ट्रेड लाइसेंस फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जरुरी होगा। होल्डिंग टैक्स के लिए रसीद, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल जरुरी है। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस फॉर्म शिविर में उपलब्ध रहेगा। यह भी बताया कि नवीकरण के लिए पुराने होल्डिंग टैक्स रसीद एवं ट्रेड लाइसेंस की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है।
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