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Maqsood Alam
(News Head)

अदालत ने एक महिला समेत चार लोगों को 10-10 साल की सश्रम कारावास व साढ़े तीन लाख रूपये का जुर्माना

Gunjan Saha
(Desk Head)

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crime reporter

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाकर एक महिला समेत चार लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो लोगों को 10-10 साल एवं एक को 8 साल और चौथे को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए साढ़े तीन लाख रुपया जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई हैं.जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो को एक-एक साल,तीसरे को आठ माह एवं चौथे को सात माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। 10 साल सजा पाने वालों में सेंटू कुमार यादव 27 पिता सुरेश यादव ग्राम झामर थाना पीरपैंती और शेख गुरफान 34 पिता शेख यूनिश पीरपैंती बाजार के निवासी हैं। न्यायालय ने इन दोनों को दस दस साल सश्रम कारावास एवं 1- 1 लाख रुपया जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। 8 माह की सजा पाने वाले 30 वर्षीय मोहम्मद हनीफ शेरमारी बाजार व थाना पीरपैंती के शेख जब्बार के बेटा है। उसे 8,0000 रुपया जुर्माना किया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त आठ माह जेल में ही रहना पड़ेगा। गोद में बच्चे के साथ पकड़े गए 27 वर्षीय शोभा कुमारी को 5 साल की सजा और 70 हजार रुपया जुर्माना की गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 7 माह तक जेल में ही रहना पड़ेगा। पाकुड़ की पुलिस ने इन चारों से कुल 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया था.घटना 19 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 8:30 बजे की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से कुछ लोग गांजा लेकर पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। गांजा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन के अलावा इसके आसपास के रास्तों में पुलिस तैनात कर दी गई थी। ट्रेन के रुकने के बाद तीन पुरुष और एक महिला ट्रेन से उतरकर माल गोदाम रोड की ओर जाने लगे। उसी समय पुलिस ने इन चारों को रोक कर उनके थैलों की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान दो लोगों के पास से चार-चार किलोग्राम, एक के पास से 3 किलो और चौथे के पास से 2 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया था।

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