Homeपाकुड़एसडीजेएम ने पेड़ काटने के जुर्म में सुनाई दो साल की सजा
Maqsood Alam
(News Head)

एसडीजेएम ने पेड़ काटने के जुर्म में सुनाई दो साल की सजा

स्वराज सिंह@समाचार चक्र
पाकुड़। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती के न्यायालय के द्वारा पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 136/2016 के मुख्य आरोपी अभियुक्त अब्दुल करीम एवं रोशन बीवी को नीम का पेड़ काटकर लेकर चले जाने के मामले में दोषी ठहराया गया। उक्त दोनों अभियुक्त इशाकपुर गांव के रहने वाले हैं। अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत 2 वर्ष कारावास के साथ-साथ 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा भी सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। उक्त मामला इशाकपुर चंद्रपाड़ा निवासी हुसैन अंसारी के लिखित फर्द बयान पर दर्ज किया गया था और मामले में गवाहों का बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा सुनाई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Recent Comments