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Maqsood Alam
(News Head)

बीड़ी पत्ते की ढुलाई में नियमों की अनदेखी,आठ वाहनों पर 2.95 लाख का जुर्माना

समाचार चक्र संवाददाता

पाकुड़-बीड़ी पत्ते की ढुलाई में परिवहन नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने बीड़ी पत्ता लदे आठ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 2,95,032 रुपये का ऑनलाइन जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई निर्धारित भार क्षमता से अधिक माल ढुलाई और वाहनों के आकार से जुड़े मानकों के उल्लंघन के मामलों में की गई है। विभाग की इस कार्रवाई ने व्यावसायिक वाहन संचालकों के बीच नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

ओवरलोडिंग से लेकर वाहन की बनावट में बदलाव तक पर नजर—

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परिवहन विभाग के अनुसार, निर्धारित क्षमता से अधिक भार लादना, तय मानकों से अधिक ऊंचाई और चौड़ाई में माल ले जाना तथा बिना अनुमति वाहन की मूल बनावट में बदलाव करना सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे वाहनों से यातायात बाधित होने, बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है।आठ वाहनों पर हुई कार्रवाई के बाद अब यह देखना अहम होगा कि जिले में मालवाहक वाहनों की जांच कितनी नियमित होती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे कितनी सख्ती बरती जाती है।

कागजात अधूरे या नियमों का उल्लंघन मिला तो होगी कार्रवाई—

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों और चालकों को निर्धारित भार, ऊंचाई एवं चौड़ाई के मानकों का पालन करते हुए ही माल ढुलाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वाहन की बनावट में बिना अनुमति बदलाव नहीं करने और नियमानुसार स्पष्ट पंजीकरण पट्टिका लगाने को भी कहा है।इसके अलावा वाहन चालन अनुज्ञप्ति, उपयुक्तता प्रमाणपत्र, बीमा, सड़क कर और मार्ग अनुज्ञापत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने की हिदायत दी गई है। बिना वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने तथा मुख्य सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों के समीप इस तरह वाहन खड़ा नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जिससे आवागमन बाधित हो या दुर्घटना की आशंका पैदा हो।

सिर्फ जुर्माना नहीं, नियमित निगरानी भी जरूरी—

सड़क सुरक्षा के लिहाज से आठ वाहनों पर जुर्माना लगाना विभाग की कार्रवाई का अहम हिस्सा है, लेकिन नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच और उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर रोक भी जरूरी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों और चालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।विभाग ने वाहन मालिकों,परिवहन व्यवसायियों और चालकों से नियमों का पालन करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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