Homeपाकुड़पाकुड़ समाहरणालय में अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल,कई विभागों को मिले नए...
Maqsood Alam
(News Head)

पाकुड़ समाहरणालय में अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल,कई विभागों को मिले नए प्रभारी

Gunjan Saha
(Desk Head)

विज्ञापन

add

समाचार चक्र संवाददाता

पाकुड़-उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी,पाकुड़ द्वारा जारी आदेश के तहत जिला प्रशासन की विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों के प्रभार में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं,जबकि कुछ विभागों के प्रभार में बदलाव किया गया है।आदेश के अनुसार अपर समाहर्ता जेम्स सुरिन को जिला स्थापना उपसमाहर्ता का प्रभार दिया गया है।जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू को जिला ग्रामीण विकास शाखा का प्रभारी पदाधिकारी तथा जिला जन-संपर्क पदाधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है.जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार अभिषेक सिंह को जिला विकास शाखा एवं जिला विधि शाखा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी को उप निर्वाचन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमित कुमार को जिला योजना पदाधिकारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (जिला गोपनीय शाखा) का दायित्व सौंपा गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी को जिला अवर निबंधक तथा जिला नजारत उपसमाहर्ता का प्रभार मिला है।कार्यपालक दंडाधिकारी गोपाल कृष्ण कुंवर को जिला अभिलेखागार एवं जिला प्रतिलिपि शाखा का प्रभारी बनाया गया है।अभिलेखागार एवं प्रतिलिपि शाखा के विलय (मर्ज) होने के कारण दोनों शाखाओं के कार्य उनके द्वारा संपादित किए जाएंगे।इसके अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी कांति रश्मि को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला सामान्य शाखा तथा जिला जन सूचना कोषांग का प्रभार दिया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी त्रिभुवन कुमार सिंह को अनुमंडल न्यायालय (द्वितीय),अनुमंडल नीलाम पत्र शाखा एवं जिला नीलाम पत्र शाखा का दायित्व सौंपा गया है।जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार को जिला पर्यटन कार्यालय का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है,जबकि कृषि उत्पादन बाजार समिति के पणन सचिव संजय कच्छप को जिला जन शिकायत कोषांग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर प्रभार का विधिवत आदान-प्रदान सुनिश्चित करें तथा आवंटित दायित्वों के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करें। साथ ही संबंधित शाखाओं में आवश्यकतानुसार झारखंड कोषागार संहिता के नियम-87 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

विज्ञापन

add

विज्ञापन

add

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Recent Comments