मकसूद आलम
पाकुड़।पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क जाम करने,ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी के साथ धक्का-मुक्की करने तथा पुलिस पेट्रोलिंग टीम के साथ हाथापाई के आरोप में पुलिस ने मुखिया समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 117/26, दिनांक 15 अगस्त 2026, के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।गिरफ्तार आरोपियों में मनोज किस्कू,पिता मंगल किस्कू,निवासी पीपलजुड़ी,थाना मालपहाड़ी ओपी,विमल हांसदा,पिता बैद्यनाथ हांसदा,निवासी पांचाथोल, थाना हिरणपुर तथा सत्यम मरांडी, पिता राजेश कुमार मरांडी, निवासी पांचातोल,थाना मालपहाड़ी ओपी, जिला पाकुड़ शामिल हैं।
काशिला चेकपोस्ट पर सड़क के बीच खड़ी कर दी एसयुभी कार….
पुलिस के अनुसार घटना 15 अगस्त की रात करीब 8:45 बजे की है। आरोप है कि तीनों व्यक्ति काशिला चेकपोस्ट पहुंचे और अपनी महिंद्रा एसयुभी 500 को सड़क के बीच खड़ा कर आवागमन बाधित कर दिया।चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा वाहन हटाकर रास्ता खाली करने और स्थिति सामान्य करने के लिए समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार इसी दौरान आरोपियों ने पदाधिकारी के साथ धक्का-मुक्की की,जिससे वे गिर गए।
पेट्रोलिंग टीम से भी हाथापाई का आरोप—
घटना की सूचना मिलने के बाद पेट्रोलिंग टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस का आरोप है कि मौके पर पहुंची टीम के साथ भी आरोपियों ने हाथापाई की। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और तीनों आरोपियों को उनकी एसयुभी के साथ थाना लाया गया।बाद में संबंधित दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 117/26 दर्ज किया गया।
ट्रक के धक्का मारकर भागने का बताया कारण—
गिरफ्तार आरोपी मनोज किस्कू,जो नवीनगर पंचायत के मुखिया बताए जा रहे हैं,का कहना है कि उनकी गाड़ी में एक ट्रक ने धक्का मारा था और ट्रक चालक मौके से भाग गया। इसी कारण उन्होंने सड़क जाम किया था।हालांकि पुलिस के अनुसार वाहन की जांच में गाड़ी में ट्रक की टक्कर से संबंधित कोई स्पष्ट निशान अथवा टूट-फूट नहीं मिली। इसी बिंदु को लेकर पुलिस ने आरोपी के दावे पर भी सवाल उठाए हैं।
कानून-व्यवस्था को लेकर उठे सवाल—
घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी वाहन को कथित दुर्घटना के बाद सड़क के बीच खड़ा कर आवागमन बाधित करना और मौके पर मौजूद सरकारी पदाधिकारी एवं पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की करना क्या उचित तरीका था?मामले में पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 115(2), 126(2), 281, 285, 132, 221, 224, 351(2), 352 एवं 3(5) के तहत कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि सड़क जाम करने की वास्तविक वजह क्या थी और वाहन को कथित रूप से ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने के दावे में कितनी सच्चाई है।
