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CRIME REPORTER
पाकुड़।झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने पारित किया।मामले में पाकुड़ नगर परिषद की वार्ड पार्षद रूपाली सरकार ने रिट याचिका दायर कर उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम को अवैध घोषित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि चुनाव परिणाम गलत तरीके से घोषित किया गया और निर्वाचित प्रत्याशी के पक्ष में परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए था।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नगर निकाय चुनाव झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के तहत संपन्न हुआ है। ऐसे चुनावों को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 580 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका (Election Petition) दायर करने का स्पष्ट प्रावधान है।कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम की धारा 583 चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है।इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं है।अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि उन्हें चुनाव परिणाम पर आपत्ति है तो वे अधिनियम में निर्धारित सक्षम मंच के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर कर सकती हैं।अंततः हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज (Dismissed) करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया।
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